कलकत्ता उच्च न्यायालय से ममता सरकार को बड़ा झटका, शुभेंदु अधिकारी को मिली जुलुस की इजाजत
कलकत्ता उच्च न्यायालय से ममता सरकार को बड़ा झटका, शुभेंदु अधिकारी को मिली जुलुस की इजाजत
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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है. उच्च न्यायालय ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को 14 मार्च को नंदीग्राम दिवस के मौके पर सभा करने की इजाजत दे दी है. बता दें कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम में सभा को बंगाल पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी. इसके खिलाफ भाजपा कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची थी. उसी मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने सोमवार (13 मार्च) को केस दाखिल करने की इजाजत दे दी. सुनवाई के दौरान अदालत ने भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी को सभा करने की सशर्त इजाजत दे दी.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी को सुबह 8 से 10 बजे के बीच मीटिंग करनी होगी और परिसर को सुबह 10.30 बजे तक खाली कर देना होगा. साथ ही पूरा जुलुस शांतिपूर्वक निकला जाएगा. सार्वजनिक जीवन को बाधा पैदा नहीं होगी. वहीं, राज्य की ममता सरकार ने अदालत से कहा कि एक अन्य सियासी दल को सुबह बैठक करने की इजाजत दी गई है. अगर एक ही वक़्त में दो राजनीतिक दलों को अनुमति दी जाती है, तो कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है. 

जिस पर अदालत ने सत्ताधारी TMC को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मार्च निकालने की अनुमति दी. न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा ने इसका आदेश दिया. कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर शुभेंदु अधिकारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनकी और नंदीग्राम के शहीदों परिवारों की नैतिक जीत है. पुलिस और ममता बनर्जी सरकार, विरोधी दलों की आवाज दबाने का प्रयास करती है. उनके प्रजातांत्रिक अधिकारी छीनने की कोशिश होती है, किन्तु कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वे लोग अब नंदीग्राम में जुलूस निकाल पाएंगे.

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