पटना HC की बड़ी कार्यवाही, बिहार के 7 जिलों के जजों के काम करने पर लगाई पाबंदी
पटना HC की बड़ी कार्यवाही, बिहार के 7 जिलों के जजों के काम करने पर लगाई पाबंदी
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पटना: पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के सात शहरों के जजों को काम करने से रोक दिया है. पटना उच्च न्यायालय की तरफ से 7 जजों पर बड़ी कार्यवाही की गई है. उच्च न्यायालय ने अलग-अलग शहरों में तैनात 7 जजों के किसी भी भांति के न्यायिक काम करने पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है. बुधवार से ये सभी जज सुनवाई भी नहीं करेंगे. बुधवार से इन सभी 7 जजों को सारी न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया है. 

वही ये आदेश पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक अरुण कुमार की तरफ से जारी किया गया है. इसके अनुसार, खगड़िया, मधुबनी, कटिहार, बांका, पटना, रोहतास, तथा मुजफ्फरपुर के जिला व सत्र न्यायाधीशों को सूचना तथा जरुरी कार्रवाई के लिए दे दी गई है. पटना उच्च न्यायालय ने जिन जजों पर न्यायिक काम करने से पाबंदी लगाई है. वो खगड़िया के फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज श्री राज कुमार-ll, मधुबनी के ADJ इशरातुल्लाह, कटिहार के DLSA के सचिव श्री विपुल सिन्हा, बांका के एडीजे चंद्र मोहन झा, पटना के एडीजे शत्रुघन सिंह, रोहतास, के एडीजे परिमल कुमार मोहित तथा मुजफ्फरपुर (पश्चिम) के सब जज सह एसीजेएम सतीश चंद्र को तत्काल प्रभाव से सभी न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया है.

वही एक तरफ 7 न्यायाधीशों पर न्यायित सुनवाई के लिए पाबंदी लगा दी गई है. वहीं प्रदेशय के सभी कोर्ट में शीघ्र ही कामकाज सामान्‍य रूप से आरम्भ होने का अनुमान है. पटना उच्च न्यायालय में 21 फरवरी से फिजिकल सुनवाई होगी कोरोना की तीसरी लहर के कारण बीते 4 माह से यहां आनलाइन सुनवाई हो रही थी. अदालत में हफ्ते में चार दिन फिजिकल सुनवाई की जाएगी, जबकि एक दिन वर्चुअल सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी.

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