दिल्ली HC पहुंचा 165 लोगों का हत्यारा आरिज खान, फांसी की सजा को दी चुनौती
दिल्ली HC पहुंचा 165 लोगों का हत्यारा आरिज खान, फांसी की सजा को दी चुनौती
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नई दिल्ली: बाटला हाउस एनकाउंटर में दोषी पाए गए इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. आरिज ने दिल्ली की साकेत कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को चुनौती दी है. इसी साल 8 मार्च को साकेत कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए आरिज खान को सजा-ए-मौत सुनाई थी. 

इसके अलावा अदालत ने आतंकी आरिज खान पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोंका था. इसमें से 10 लाख रुपए शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिजनों को दिए जाने का आदेश दिया. वहीं, इस मामले में एक और दोषी शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई गई थी. जबकि 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद उसी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए थे. बता दें कि दिल्ली में 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आरिज फरार हो गया था. दस साल बाद साल 2018 में उसे नेपाल से दबोचा गया था. इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा वीरगति को प्राप्त हो गए थे. जबकि पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को भी जान से मारने का भी प्रयास किया गया था. 

बता दें कि इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान का नाम 2008 में दिल्ली -जयपुर- अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों में भी मुख्य आरोपियों में शामिल था. इन सभी ब्लास्ट्स में कुल 165 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 535 लोग जख्मी हुए थे. ब्लास्ट्स के बाद तब आरिज पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था. इसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था. आजमगढ़ के रहने वाले आरिज खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में पकड़ा था. 

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