सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली हुसैन को राहत
सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली हुसैन को राहत
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श्रीनगर:  सुप्रीम कोर्ट ने आशिक हुसैन फाक्तू को बिल्कुल भी राहत नहीं दी है। इसके चलते वह पहले की तरह ही जेल में बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में उसके वकील ने सजा पर पुर्नविचार करने के लिये याचिका दाखिल की थी। गौरतलब है कि आशिक हुसैन पिछले 24 वर्षों से जेल में बंद होकर उम्र कैद की सजा भुगत रहा है।

आशिक हुसैन अलगाववादी संगठन जमीअतुल मुजाहिदीन का कमांडर रहा है और उस पर मानवाधिकार कार्यकर्ता एनएच वांचू की हत्या के लिये दोषी ठहराते हुये उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। करीब 24 वर्षों से जेल में सजा भुगतने वाले आशिक ने सुप्रीम कोर्ट में दोष मुक्त करने के लिये याचिका दाखिल करवाई थी, लेकिन माननीय कोर्ट ने उसकी याचिका को सुनने लायक तक नहीं समझा।

बताया गया है कि आशिक ऐसा बंदी है, जो सबसे ज्यादा समय से जेल में बंद होकर सजा काट रहा है। जानकारी के अनुसार आशिक को जम्मू टाडा अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां से उसे दोषी करार दिया गया था।

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