अरुंधति रॉय पर चलेगा भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा, LG ने दी मंजूरी, कश्मीर को भारत से अलग करने का मामला !
अरुंधति रॉय पर चलेगा भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा, LG ने दी मंजूरी, कश्मीर को भारत से अलग करने का मामला !
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने आज मंगलवार (10 अक्टूबर) को लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ उनके कथित भड़काऊ भाषणों को लेकर 2010 के एक मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। दोनों पर 2010 में दिल्ली में एक सेमिनार के दौरान भारत विरोधी टिप्पणी करने का आरोप था।

'आज़ादी: द ओनली वे' नामक एक सम्मेलन में उनके भाषणों को लेकर सुशील पंडित और 'रूट्स इन कश्मीर' नाम के एक कश्मीरी पंडित संगठन द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। सुशील पंडित ने अपनी शिकायत में कहा था कि सम्मेलन के दौरान जिस मुद्दे पर चर्चा और प्रचार किया गया वह था 'कश्मीर को भारत से अलग करना'। यह भी आरोप लगाया गया कि भाषण उत्तेजक प्रकृति के थे, जिससे सार्वजनिक शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ गई।

दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने कहा है कि अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ प्रथम दृष्टया धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153बी (राष्ट्रीय-एकीकरण के लिए प्रतिकूल आरोप, दावे) और 505 (जनता को भड़काने वाले बयान) के तहत अपराध करने का मामला बनाया गया था। हालाँकि, राजद्रोह का मामला बनने के बावजूद, उपराज्यपाल ने IPC की धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी, क्योंकि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राजद्रोह के आरोपों के तहत सभी लंबित परीक्षणों और कार्यवाही को स्थगित रखा जाए।

बता दें कि, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196(1) के तहत, नफरत फैलाने वाले भाषण, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, घृणा अपराध, राजद्रोह, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने और दूसरों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना जैसे कुछ अपराधों के लिए राज्य सरकार से अभियोजन के लिए वैध मंजूरी एक शर्त है। दो अन्य आरोपी - कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और दिल्ली विश्वविद्यालय के एक व्याख्याता, सैयद अब्दुल रहमान गिलानी की मामले की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसके बाद तकनीकी आधार पर संसद हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था।

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