लोकसभा में बेनामी ट्रांजैक्शन बिल पास, बेनाम सम्पति रखने वालो के लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान
लोकसभा में बेनामी ट्रांजैक्शन बिल पास, बेनाम सम्पति रखने वालो के लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान
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नई दिल्ली: लोकसभा से बेनामी ट्रांजैक्शन बिल को मंजूरी मिलने पर बेनामी संपत्ति रखने वालो के लिए मुश्किलें बढ़ गयी है. बिल पर कानून बनने पर  बेनामी संपत्ति रखने वालों को सात साल तक की कैद हो सकती है.

बिल के अनुसार, तहत बेनामी संपत्ति मिलने पर सात साल कैद की सजा हो सकती है और बेनामी संपत्ति के मार्केट वैल्यू के 25 फीसदी तक जुर्माना हो सकता है. गलत जानकारी देने पर पांच साल तक की सजा हो सकती है और संपत्ति की 10 फीसदी तक जुर्माना हो सकता है. अब इनकम डिस्कलोजर स्कीम में बेनामी संपत्ति बतानी होगी. ऐसी संपत्ति के खुलासे के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

लोकसभा में बिल पेश करते हुए  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बेनामी संपत्ति रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. बेनामी बिल का मुख्य उद्देश्य अनअकाउंटेड धन औऱ संपत्ति जो किसी अन्य व्यक्ति या फर्जी नाम या बेनामी के नाम पर हो उस पर लगाम लगाना है.

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