अनिल देशमुख और नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, नहीं मिली मतदान की अनुमति
अनिल देशमुख और नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, नहीं मिली मतदान की अनुमति
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को MLC चुनाव में वोट डालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। दोनों ही नेता फिलहाल अलग-अलग मामलों में जेल में बंद हैं। महाराष्ट्र में आज MLC चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें वोट डालने की अनुमति मांगने के लिए देशमुख और मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले उच्च न्यायालय ने दोनों की मांग को ठुकरा दिया था। 

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के वकील ने मामले में फ़ौरन सुनवाई की मांग की थी। खास बात है कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में सिर्फ 285 वोट ही मौजूद हैं। क्योंकि मलिक और देशमुख न्यायिक हिरासत में हैं और शिवसेना के MLA रमेश लाटके का का ही में देहांत हो गया था। 

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दोनों नेताओं की याचिका को ठुकरा दिया था। न्यायमूर्ति एनजे जमादार की बेंच ने कहा था कि वे शुक्रवार की शाम तक लिखित आदेश तैयार कर लेंगे। इसके जवाब में मलिक की ओर से अदालत में पेश हुए वकील अमित देसाई ने कहा कि आदेश थोड़ा जल्दी दे दिया जाए, क्योंकि चुनाव सोमवार को हैं। लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को ख़ारिज कर दिया। 

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