इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, नाम बदलने के मामले में दिया ये आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, नाम बदलने के मामले में दिया ये आदेश
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प्रयागराज: इलाहबाद उच्च न्यायालय  ने नाम बदलने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि नाम बदलना देश के हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है. अदालत ने कहा कि नाम परिवर्तन अभिव्यक्ति की आज़ादी का अंग है. किसी व्यक्ति को अपना नाम बदलने से रोका नहीं जा सकता. नाम रखना या बदलना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में दी गई अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है.

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने याचिका पर फैसला सुनाने के साथ ही CBSE बोर्ड को याचिकाकर्ता कबीर जायसवाल के नाम से नया प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कहा है. बता दें कि याचिकाकर्ता ने अपना नाम रिशू जायसवाल से बदलकर कबीर कर लिया है. दरअसल, याची ने CBSE बोर्ड से हाईस्कूल की परीक्षा 2013 और हाईस्कूल की परीक्षा 2015 में उत्तीर्ण की थी. रिशू जायसवाल पुत्र संतोष कुमार जायसवाल के नाम से उसने परीक्षा उत्तीर्ण की थी. हालांकि बाद में रिशू ने अपना नाम कबीर जायसवाल करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करवाई थी.

इसके लिए उसने CBSE बोर्ड को भी प्रार्थना पत्र भी दिया था. गजट अधिसूचना के आधार पर पैन कार्ड और आधार कार्ड में उसका नाम बदला जा चुका है, लेकिन CBSE बोर्ड ने उसके शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में नाम बदलने से इनकार कर दिया. इसके बाद उच्च न्यायालय ने बोर्ड को कबीर जायसवाल के नाम से नया प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया.

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