लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनाया कड़ा रूख, हिंसा में संपत्ति के नुकसान पर चिंतित
लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनाया कड़ा रूख, हिंसा में संपत्ति के नुकसान पर चिंतित
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उत्तरप्रदेश राज्य के शहर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 19 दिसंबर को लखनऊ में हुई हिंसा और संपत्ति के नुकसान मामले में राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. न्यायालय ने जिलाधिकारी लखनऊ को उपद्रव में हुई क्षति का आकलन करने का भी निर्देश दिया है. इस बाबत सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने यह आदेश शिशिर चतुर्वेदी की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर दिया. याचिका में हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है. याचिका में यह भी कहा गया कि हिंसा में जिन संपत्तियों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हिंसा फैलाने वालों से ही की जाए. याचिका पर राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ही पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और यह भी कहा है कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई उन्हीं लोगों से कराई जाए, जो इसमें शामिल थे. इस पर न्यायालय ने राज्य सरकार को संक्षिप्त शपथ पत्र के जरिए अपनी बात कहने का निर्देश दिया है.

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आपकी जानकारी के ​लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी के आह्वन पर नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर बुलाए विरोध-प्रदर्शन की आग में गुरुवार को राजधानी लखनऊ समेत कई जिले जल उठे. लखनऊ में विरोध दोपहर होते-होते आगजनी, तोड़फोड़, पथराव और फायरिंग में तब्दील हो गया. उपद्रवियों ने दर्जनों सरकारी और निजी वाहनों में आग लगाने के साथ ही दो पुलिस चौकियां फूंक दीं. हिंसा में हुसैनाबाद इलाके में मुहम्मद वकील नाम के व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि जिलानी और वसीम नामक युवक गोली लगने से घायल हुए हैं.

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