धनकुबेर पियूष जैन को हाई कोर्ट से मिली जमानत, घर से मिले थे 200 करोड़ नकद
धनकुबेर पियूष जैन को हाई कोर्ट से मिली जमानत, घर से मिले थे 200 करोड़ नकद
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लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन को बड़ी राहत दी है। अदालत ने पीयूष जैन के ठिकानों से मिले लगभग 200 करोड़ रुपये नकद के मामले में उनकी जमानत मंजूर कर ली है। इससे पहले अदालत, जैन को 23 किलो गोल्ड की बरामदगी के मामले में बेल दे चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि, अब कारोबारी पीयूष जैन जेल से रिहा हो जाएंगे।  

उल्लेखनीय है कि, इससे पहले पीयूष जैन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 28 जुलाई को गोल्ड की बरामदगी मामले में एक करोड़ रुपये के मुचलके पर जमानत प्रदान की थी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आवास पर 23 दिसंबर 2021 की रात अहमदाबाद की DDGI टीम ने रेड मरी था, जहां से कई दिनों की तलाशी के बाद 197 करोड़ नकद बरामद हुए थे। पीयूष के कन्नौज वाले आवास से 23 किलो सोना भी बरामद हुआ था। इसके बाद 27 दिसंबर को DDGI ने पीयूष को जेल में डाल दिया था। 

जेल जाने के बाद लखनऊ की DRI ने पीयूष के कन्नौज वाले घर से बरामद 23 किलो सोने को विदेशी बताकर अपनी ओर से प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। तब से पीयूष कानपुर जेल में बंद है। उसके ऊपर DDGI और DRI के मुकदमे चल रहे थे। पीयूष के परिजन उसकी जमानत के लिए बड़े-बड़े वकीलों के जरिए कोर्ट में पैरवी कर रहे थे। 

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