कई सालों से लिव-इन में रह रही दो युवतियों को इलाहबाद अदालत से बड़ी राहत
कई सालों से लिव-इन में रह रही दो युवतियों को इलाहबाद अदालत से बड़ी राहत
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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रही मेरठ की दो लड़कियों को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद उच्च अदालत ने मेरठ पुलिस को सुरक्षा के लिए दी गई लड़कियों के आवेदन पर विचार कर उचित आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एस.एस.शमशेरी ने मेरठ के एसएसपी से कहा है कि लड़कियों की जान को खतरे में देखते हुए वे एक हफ्ते के अंदर ही इस बारे में फैसला करें। 

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दरअसल, लड़कियों ने दायर की गई अपनी याचिका में कहा कि हम दोनों बालिग है और स्वेच्छा से साथ रह रहे हैं। मेरठ की इन लड़कियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है कि वे दोनों बालिग हैं और कई वर्षों से जीवनसाथी की तरह रह रही है। लड़कियों का आरोप है कि उनके माता-पिता इस संबंध से नाराज हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। लड़कियों ने यह भी कहा है कि उनकी जान को खतरा है। इसी को लेकर इन लड़कियों ने इलाहाबाद उच्च अदालत में एक याचिका दायर की थी।

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याचिका में लड़कियों ने कहा है कि उन्होंने जीवनसाथी के तौर पर रहने को लेकर एक आपसी 'मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' भी तैयार कर रखा है। दोनों लड़कियों का कहना था कि उनकी जान को खतरा होने की शिकायत देने के बावजूद मेरठ पुलिस कोई सहायता नहीं कर रही है। उनका कहना है कि समाज में उनकी छवि ख़राब हो रही है, जबकि दोनों लड़कियों की न्यायालय से गुहार लगाई थी कि वे बालिग हैं और उन्हें साथ रहने का मौलिक अधिकार मिला है और वे साथ रहकर खुश भी हैं।

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