प्रभात गुप्ता हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से अजय मिश्रा टेनी को झटका, केस ट्रांसफर करने की याचिका ख़ारिज
प्रभात गुप्ता हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से अजय मिश्रा टेनी को झटका, केस ट्रांसफर करने की याचिका ख़ारिज
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नई दिल्ली: प्रभात गुप्ता मर्डर केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को सर्वोच्च न्यायालय ने आज यानी शुक्रवार (21 अक्टूबर) को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने अजय टेनी की केस ट्रांसफर की मांग वाली याचिका ठुकरा दी है। इस मामले में अंतिम सुनवाई अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में ही होगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जुलाई 2000 को लखीमपुर के तिकुनिया में प्रभात गुप्ता नामक एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में प्रभात के परिवार ने अजय मिश्रा टेनी, शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 2004 में लखीमपुर की अदालत ने अजय मिश्रा को दोषमुक्त कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ प्रभात के परिवार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

इस मामले में उच्च न्यायालय ने 10 नवंबर को सुनवाई होने वाली थी, मगर इससे पहले ही टेनी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ को केस ट्रांसफर करने की अपील कर दी, मगर हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश ने अगस्त 2022 में इस मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद टेनी ने केस ट्रांसफर को लेकर शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज ठुकरा दिया।

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