कानून मंत्री पर कार्रवाई का आप ने किया विरोध
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नई दिल्ली : हाल ही में दिल्ली प्रदेश सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को गिफ्तार किए जाने को लेकर विवाद की बात सामने आई है। मामले में कहा गया है विधानसभा के सत्रों के दौरान जब विधायक कार्रवाई में व्यस्त हो तो पुलिस किसी विधायक या मंत्री को गिरफ्तार नहीं कर सकता। यही नहीं मामले में गिरफ्तारी के लिए पुलिस को विधानसभा अध्यक्ष से भी अनुमति लेने की बात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को पकड़े जाने को लेकर जब पुलिस की कार्रवाई को लेकर आपत्तियां ली गईं तो इस तरह की बातें सामने आईं।

इस तरह की बातें सामने आने के बाद कहा गया है क यदि विधानसभा के बाहर विधायक या मंत्री का किसी से झगड़ा या विवाद हो जाए तो  पुलिस को उसे पकड़ने से पहले विधानसभा को सूचित करना जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष को भी इस मामले में बताना आवश्यक माना गया है। मामले में कहा गया है कि मंत्रियों और विधायकों को डीपी एक्ट के सेक्शन - 65 के अंतर्गत पकड़ा जाता है।

यही नहीं पुलिस विधानसभा को केवल सूचना भेजती है।  मामले में कहा गया है कि विधायकों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जिसके चलते उन्हें कुछ परिस्थितियों में पकड़ा नहीं जा सकता। दूसरी ओर विधानसभा में विधायी कार्य के लिए जाने पर भी उन्हें रोका नहीं जा सकता।हाल ही में कानून मंत्री श्री तोमर को पकड़े जाने पर वसंत विहार स्थित एटीएस दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों, नेताओं ने प्रदर्शन किया।

इस दौरान कानून मंत्री श्री तोमर पर की गई कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण कहा गया । मामले में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों द्वारा आम आदमी पार्टी के विरूद्ध राजनीतिक स्वार्थ के चलते कार्रवाई की गई है।

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