आधार बनवाने के नियमों में हुआ बदलाव, आप पर पड़ेगा सीधा असर
आधार बनवाने के नियमों में हुआ बदलाव, आप पर पड़ेगा सीधा असर
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आधार कार्ड से संबंधित एक बड़ी जानकारी है। दरअसल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों का आधार बनवाने का क्रम अब परिवर्तित किया गया है। UIDAI ने कहा कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अथवा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की स्लिप तथा माता-पिता में से किसी एक के आधार से बच्चे के बाल आधार के लिए अप्लाई किया जा सकेगा।

आपको बता दें कि बाल आधार, आधार कार्ड का एक ब्लू कलर का वेरिएंट है, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जारी किया जाता है। मगर अब नए नियम के तहत पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किसी बायोमेट्रिक डिटेल की जरुरत नहीं होगी। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट तथा आई स्कैन) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। वहीं, बच्चे की आयु पांच वर्ष की होने पर अनिवार्य तौर पर बायोमेट्रिक अपडेट की जरुरत होगी। साथ ही आवश्यक दस्तावेजों में पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड आदि सम्मिलित हैं। वहीं पते के प्रमाण के तौर पर उपयोग किए जा सकने वाले दस्तावेजों में पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट / पासबुक, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट, राशन कार्ड आदि सम्मिलित हैं।

ऐसे बनवाएं बच्चे का बाल आधार:- 
1- बाल आधार बनवाने के लिए सबसे पहले UIDAI के पोर्टल पर जाएं।
2- अब यहां आधार कार्ड पंजीकरण का ऑप्शन चुनें।
3- अब इसमें आवश्यक विवरण, जैसे बच्चे का नाम तथा अन्य बायोमेट्रिक जानकारी भरें। 
4- अब आवासीय पता, इलाका, प्रदेश जैसी डेमोग्राफिक डिटेल दर्ज करें तथा सबमिट करें। 
5- आधार कार्ड के लिए पंजीकरण निर्धारित करने के लिए 'अपॉइंटमेंट' ऑप्शन पर क्लिक करें।
6- करीबी एनरोलमेंट सेंटर चुनें, अपना अपॉइंटमेंट तय करें तथा आवंटित तिथि पर वहां जाएं।

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