जिस कैथोलिक पादरी ने किया बलात्कार, उसी से शादी करना चाहती है पीड़िता.. पहुंची सुप्रीम कोर्ट
जिस कैथोलिक पादरी ने किया बलात्कार, उसी से शादी करना चाहती है पीड़िता.. पहुंची सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: आज केरल में दुष्कर्म पीड़िता द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. दरअसल केरल के कोट्टियूर की एक दुष्कर्म पीड़िता ने कैथोलिक पादरी रोबिन वडक्कुमचेरी से शादी करने की इजाजत प्राप्त करने के लिए अदालत का रुख किया है. पादरी रोबिन ने पीड़िता के साथ कई वर्ष पूर्व बलात्कार किया था. आरोपी अभी 20 साल से जेल की सजा काट रहा है. वहीं, पीड़िता ने बाद में एक बच्चे को भी जन्म दिया था. 17 जुलाई को पीड़िता ने याचिका दाखिल की थी. याचिका में अब 22 वर्षीय पीड़िता ने अपने पांच साल के बेटे को एक स्कूल में एडमिशन दिलाने का हवाला देते हुए आरोपी से शादी करने के लिए शीर्ष अदालत की इजाजत मांगी है. जिसके लिए विवाह प्रमाण पत्र की जरुरत होती है.

दरअसल, घटना के वक़्त महिला नाबालिग थी और दुष्कर्म के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया. उसने पूर्व पादरी को जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया है. रोबिन वडक्कुमचेरी को 2019 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (Pocso) कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली कोर्ट ने दोषी ठहराया था. इसके बाद महिला अपने बयान से पलट गयी और दावा किया कि दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बने थे. केरल हाई कोर्ट ने वडक्कुमचेरी की एक याचिका को ख़ारिज कर दिया, जिसमें उसने पीड़िता से शादी करने के लिए जमानत का आग्रह किया था. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लोअर कोर्ट का यह निष्कर्ष कि दुष्कर्म के वक़्त पीड़िता नाबालिग थी, अब भी लागू है और आरोपी की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील अभी भी उसके समक्ष लंबित है. 

केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत के फैसले के कायम रहने पर पक्षकारों को शादी करने की अनुमति देने का मतलब शादी को न्यायिक मंजूरी देना होगा. कोर्ट ने 13 जुलाई 2018 को कोट्टियूर दुष्कर्म मामले में नाबालिग और तत्कालीन कैथोलिक पादरी से संबंधित आरोपों को ‘‘बहुत गंभीर’’ करार दिया था. अदालत ने मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

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