हाई कोर्ट का बड़ा एलान, कहा- पति का वेतन बढ़ा तो पत्नी भी भत्ता बढ़वाने की हकदार
हाई कोर्ट का बड़ा एलान, कहा- पति का वेतन बढ़ा तो पत्नी भी भत्ता बढ़वाने की हकदार
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चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय में साफ किया जा चुका है कि वैवाहिक विवाद के उपरांत की स्थिति में अगर पति का वेतन बढ़ता है तो पत्नी भी गुजारा भत्ता बढ़वाने की हकदार है. हाई कोर्ट के जस्टिस HS मदान ने यह आदेश एक पति द्वारा दायर याचिका को खारिज की जा चुकी है. वैवाहिक विवाद के एक केस में पंचकूला फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी का अंतरिम गुजारा भत्ता 20000 से 28000 करने को सही बताते देते हुए दखल से मना कर दिया है. दरअसल इस केस में पंचकूला के निवासी वरुण जगोटा ने पंचकूला फैमिली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. पंचकूला फैमिली कोर्ट ने पति का वेतन बढ़ने के उपरांत पत्नी का अंतरिम गुजारा भत्ता 20 हजार रुपये से 28 हजार रुपये दिया जा चुका है. हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि पति का वेतन बढ़ा है तो पत्नी भी बढ़े हुए अंतरिम गुजारे भत्ते की हकदार है. इसी के साथ हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.

याची पति ने हाई कोर्ट में कहा कि फैमिली कोर्ट ने 5 मार्च 2020 को उसके केस में आदेश दिया था कि याची का वेतन 95 हजार रुपये से बढ़कर अब 1 लाख 14 हजार रुपये माह हो गया है. सभी कटौतियों के उपरांत उसे 92 हजार 175 रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं और ऐसे में 28 हजार रुपये अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश कैसे दिया गया. हाई कोर्ट ने याची की दलीलें खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ऐसे केस में तब हस्तक्षेप कर सकता है, जब आदेश कानून के विरुद्ध या पक्षपात वाला हो.

हाईकोर्ट ने याची की दलीलें खारिज करते हुए बोला, 'रिविजन याचिका में हाई कोर्ट के दखल की संभावना बेहद कम हो चुकी है. ऐसा तब होता है जब आदेश कानून के विरुद्ध या पक्षपात वाला हो. इस केस में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देती है. एक ओर जहां पति के वेतन में बढ़ोतरी हुआ है वहीं दूसरी ओर पत्नी के घर के किराए में भी 1500 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई. ऐसे में फैमिली कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए सभी तथ्यों पर गौर किया है और इस पर आदेश विस्तृत है.' इस तरह हाई कोर्ट ने याची को किसी भी प्रकार की राहत से इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी.

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