जिगिषा हत्याकांड में फांसी की सजा पाने वाले आरोपियों को HC ने किया तलब
जिगिषा हत्याकांड में फांसी की सजा पाने वाले आरोपियों को HC ने किया तलब
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नई दिल्ली : हाईकोर्ट ने जिगिषा घोष मर्डर केस में साकेत कोर्ट से फांसी की सजा पाए दो दोषियों को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया हैं. साकेत कोर्ट ने इनकी फांसी की सजा की पुष्टि के लिए मामले की फाइल हाईकोर्ट भेजी थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को दोनों दोषियों को पेश करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, दोषी रवि कपूर व अमित शुक्ला को 15 सितंबर को अदालत के सामने पेश किया जाएगा. कोर्ट ने ये वारंट अभियोजन पक्ष के तर्क पर जारी किए हैं.

दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहे वकील ने कोर्ट से गुजारिश की थी, कि दोनों दोषियों को तलब कर पूछा जाए कि क्या वे इस सजा के खिलाफ आगे अपील करना चाहते हैं या नहीं. साथ ही कहा गया कि अगर दोनों दोषी आगे अपील नहीं करना चाहते हैं, तो निचली अदालत से मिली सजा की पुष्टि पर जल्द सुनवाई की जाएं. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दोषी सजा के खिलाफ अपील करते हैं तो सजा की पुष्टि और उनकी अपील पर एक साथ सुनवाई की जाएगी. बता दें कि इस मामले में उम्रकैद की सजा पाए दोषी बलजीत मलिक ने सजा के खिलाफ पहले ही अपील दायर की है.

गौरतलब है कि किसी भी निचली अदालत के लिए ये जरूरी है कि वो मौत की सजा के मामले में पुष्टि के लिए फैसला सुनाए जाने के 30 दिन के भीतर मामले से जुड़ी फाइल को हाईकोर्ट भेजे. साकेत कोर्ट ने 14 जुलाई को दोनों दोषियों को जिगिषा घोष की हत्या के लिए दोषी ठहराया था. तीसरे मुजरिम बलजीत मलिक को जेल में उसके अच्छे व्यवहार के चलते फांसी की सजा से राहत दी गई थी.

बताते चलें कि साल 2009 में जिगिषा घोष की हत्या हुई थी. 28 साल की जिगिषा एक आईटी पेशेवर थी. दोनों दोषियों ने फिलहाल निचली अदालत के फैसले को अभी तक चुनौती नहीं दी है. जबकि तीसरे दोषी बलजीत मलिक ने निचली अदालत से दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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