12 हजार नॉन-टीचिंग स्टॉफ की भर्ती पर रोक
12 हजार नॉन-टीचिंग स्टॉफ की भर्ती पर रोक
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अगरतला. सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में 12 हजार शिक्षकेतर कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक को बढ़ा दिया है. कोर्ट ने भर्ती पर लगी रोक कि अवधि को बढ़ कर 16  जनवरी 2018 कर दी है. 

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने राज्य सरकार को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में प्रगति के संबंध में अगले दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा है. इस साल  दिसंबर में 10,323 शिक्षकों की सेवा खत्म किये जाने के बाद की स्थिति जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह रिपोर्ट मांगी है.

बता दे कि इसी खंडपीठ ने इस साल मार्च में नियुक्ति को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इन शिक्षकों की सेवा खत्म करने का आदेश दिया था. साथ ही राज्य सरकार को आठ महीने के भीतर शिक्षा का अधिकार कानून 2009, के तहत 10,323 योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती करने के आदेश दिए थे. 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने 12 हजार शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधी आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकार को नोटिस जारी किया था तथा भर्ती प्रक्रिया रोक लगा दी थी.

 

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