डिजिटल लेनदेन पर छोटे व्यापारियों को कम लगेगा टेक्स
डिजिटल लेनदेन पर छोटे व्यापारियों को कम लगेगा टेक्स
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नई दिल्ली : अर्थव्यवस्था में नकदी के कम उपयोग के लक्ष्य हासिल करने और डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने वाले छाटे कारोबारियों और कंपनियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक महत्त्वपूर्ण बदलाव किया गया है.

इस बारे में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि दो करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी और कंपनियां अगर बैंक और डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करते हैं तो उन्हें कम टैक्स देना होगा. इस नए बदलाव का खुलासा करते हुए वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि 2016-17 के बजट में दो करोड़ रूपये तक के कारोबार वाले ऐसे छोटे व्यापारियों एवं व्यवसायियों, जो समुचित खाते नहीं रखते हैं, उनके बारे में मान लिया गया था कि उन्होंने टैक्स के लिहाज से आठ प्रतिशत आय या लाभ कमाया. लेकिन यदि वे भुगतान के डिजिटल माध्यम अपनाएंगे तो उनकी आय कारोबार का छह प्रतिशत मानी जाएगी न कि आठ प्रतिशत.

इस बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नोटिस जारी कर कहा कि कानून की धारा 44एडी के तहत लाभ को कारोबार का आठ प्रतिशत माने जाने की मौजूदा दर को कम कर छह प्रतिशत करने का निर्णय किया गया है. यह 2016-17 के लिये बैंक चैनल : डिजिटल माध्यमों से प्राप्त कुल कारोबार या सकल प्राप्ति की राशि के संदर्भ में लागू होगा.उल्लेखनीय है कि सरकार ने यह फैसला अर्थव्यवस्था में नकदी के कम उपयोग के लक्ष्य हासिल करने और डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने वाले छाटे कारोबारियों और कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए किया है. इस संदर्भ में विधायी संशोधन वित्त विधेयक 2017 के जरिये किया जाएगा. नोटबंदी के बाद सरकार ने नकद रहित लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये कई उपाय किये हैं.

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