भारतीय मूल की महिला को सौतेली बेटी को प्रताड़ित करने के मामले में 15 साल की सजा :अमेरिका
भारतीय मूल की महिला को सौतेली बेटी को प्रताड़ित करने के मामले में 15 साल की सजा :अमेरिका
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न्यूयॉर्क: अमेरिका में एक भारतीय मूल की महिला को अपनी गोद ली गयी 12 साल की बेटी के साथ निर्ममता से प्रताड़ित करने दोषी ठहराते हुए 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है. क्वींस निवासी शीतल रानोत को इस साल जुलाई में एक ज्यूरी ने प्रथम डिग्री के अपराध और एक बच्चे को खतरे में डालने का दोषी करार दिया. क्वींस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिचर्ड बचर ने रानोत को 15 साल कैद की सजा सुनाई.

जानकारी के अनुसार, रानोत की सौतेली बेटी माया को अकसर खाना नहीं दिया जाता था. एक बार उसे झाड़ू के हेंडल वाले हिस्से से इतना ज्यादा पीटा गया कि उसकी कलाई कट गई और हड्डी दिखाई देने लगी. उसे लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा और सर्जरी करवानी पड़ी.

क्वींस के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रिचर्ड ब्राउन ने कहा कि रानोत एक बुरी सौतेली मां का सबसे बड़ा उदाहरण है. उसने न सिर्फ बच्चे को उसके लिए जरूरी मूल पोषण उपलब्ध करवाने से मना किया बल्कि लड़की को निर्दयता के साथ पीटा और प्रताड़ित भी किया. उसके शरीर पर मौजूद निशान उसके दर्द को आज भी बयां करते हैं. बच्ची की उम्र 12 साल है और उसका वजन महज 58 पाउंड है. किसी भी बच्चे के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए.

वही माया के पिता राजेश रानोत पर भी बच्चे पर हमले, उसे अवैध रूप से कैद में रखने और उसके कल्याण को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है. उसपर मुकदमा बाद में चलाया जाएगा. रानोत अपनी सौतेली बेटी को ज्यादा से ज्यादा दर्द देने के लिए उसके शरीर और चेहरे पर बार-बार चोट करती थी. दिसंबर 2012 और मई 2014 के बीच, उसने बच्ची को बेडरूम में बंद भी कर दिया था और लंबे समय तक उसे खाना देने से भी मना कर दिया था.

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