अब शायद सच में देश बदल रहा हैं एक तरफ जहाँ मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला लेकर कालाधन छुपाकर रखने वालों को बेपर्दा कर दिया हैं. तो वही दूसरी तरफ आज गुजरात हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया हैं. जिससे जनरल कैटेगरी वाले व्यक्ति अब थोड़ा सुकून की सांस लेंगे.
ताजा मिली जानकारी के अनुसार आज गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब जनरल कैटेगिरी में कोई भी अन्य वर्ग ओबीसी-एससी-एसटी का व्यक्ति नौकरी या कॉलेज मे अप्लाई नही कर सकता हैं. अर्थात ओबीसी-एससी-एसटी कैटेगिरी के व्यक्ति अब सिर्फ अपनी कैटेगिरी में ही अप्लाई कर सकते हैं.
कोर्ट ने आज फैसले के दौरान कहा कि आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण सिर्फ उनके वर्ग में ही दिया जायेगा. चाहे उम्मदीवार का मेरिट में कितना ही ऊंचा स्थान क्यों न हो. भले ही उम्मदीवार अपना जाती प्रमाण पत्र दे मगर वो किसी भी हालत में अनारक्षित कैटेगिरी में अप्लाई नही कर सकेगा. गौरतलब हो कि गुजरात ब्राह्मण समाज ने रोस्टर प्रणाली के तहत मुकदमा किया था और वे लोग विजयी हुए.