CAA विरोधी प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने वाले 86 दंगाई दोषी करार, यूपी में सुनाई गई पहली सजा
CAA विरोधी प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने वाले 86 दंगाई दोषी करार, यूपी में सुनाई गई पहली सजा
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लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में दिसंबर 2019 में CAA विरोध के नाम पर की गई हिंसा में सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने के मामले में पहली सजा का ऐलान हो चुका है। हिंसा की जाँच के लिए गठित न्यायाधिकरण ने 86 अरोपितों को दोषी पाया है। सजा के रूप में इन सभी आरोपितों से 4,27,439 रुपए की वसूली करने का आदेश जारी किया गया है। बता दें कि, गुरुवार (22 दिसंबर) को दिए गए ट्रिब्यूनल के इस फैसले को किसी कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है।

खबरों के अनुसार, यह आदेश न्यायाधिकरण मेरठ संभाग ने जारी किया है। ट्रिब्यूनल के प्रमुख डॉ अशोक कुमार सिंह और प्रवीण अग्रवाल ने इस आदेश पर मुहर लगाई है। आदेश के अनुसार, CAA का विरोध कर रही हिंसक भीड़ द्वारा हुई तोड़फोड़ में नुकसान हुए 4,27,439 रुपए की भरपाई 86 दोषियों से की जाएगी, जिसमें प्रति व्यक्ति पर करीब 4971 रुपए का जुर्माना लगा है। इस पैसे की वसूली जिले के जिलाधिकारी द्वारा जमीन के राजस्व बकाए की तरह करवाई जाएगी।

ट्रिब्यूनल ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020 की धारा-23 के तहत अमरोहा के DM को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में उपद्रवियों से वसूली कर के पैसे को सरकारी खजाने में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी आदेश में इस बात का भी उल्लेख है कि आरोपितों को यह जुर्माना 30 दिनों के भीतर देना होगा। इसके बाद इस राशि पर 6 फीसद की दर से ब्याज लगा कर वसूली का खर्च भी उपद्रवियों से ही वसूल किया जाएगा।

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