धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को 3 साल की हुई सजा
धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को 3 साल की हुई सजा
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नरसिंहपुर से संदीप राजपूत की रिपोर्ट

नरसिंहपुर। मुंगवानी थाना क्षेत्र के 2017 के एक मामले में चौकीदार व चपरासी पद के फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर धोखाधड़ी करने वाले 4 अभियुक्तों को 3-3 साल की सजा व 4-4 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जबकि पर्याप्त सबूतों व विवेचना त्रुटिपूर्ण होने से 1 आरोपी बरी हुआ। एक आरोपी के फरार हो जाने की वजह से अलग-अलग तारीखों में इस मामले के फैसले आए।

पूर्व पीठासान अधिकारी व द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह यादव की अदालत में सुनवाई के बाद 5 अप्रेल 22 को निर्णय पारित किया। जिसमें अभियुक्त केहर सिंह, दीपक मेहरा, बहीद खान व गोविंद यादव को तीन-तीन वर्ष के कारावास व 4-4 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया था। 

इन तर्कों पर छूटा आरोपी
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश धाकड़ के न्यायालय से 12 अक्टूबर को एक अभियुक्त गुड्डू उर्फ थम्मन पटेल को बरी हुआ। थम्मन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अधिवक्ता सुधेश वैद्य ने न्यायालय को तर्क दिए कि सह अभियुक्तगणों के मेमोरेण्डम के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियुक्त से कोई पैसे की रिकवरी पुलिस थाना मुंगवानी द्वारा नहीं की गई। जहां पर गोविंद यादव की कम्प्यूटर की दुकान है जिनके समक्ष पैसों का लेन-देन बताया गया है, वहां पर पुलिस ने किसी भी साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। थम्मन का कोई मेमोरेण्डम पुलिस द्वारा नहीं लिया गया है, विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को बरी किया।

अभियुक्तों ने कार्यालय प्रीमेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बरहटा एवं कार्यालय प्रीमेट्रिक कन्या आदिवासी छात्रावास बरहटा के नाम अधीक्षिका सुश्री शरद शाह के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर चौकीदार व चपरासी पद के नियुक्ति आदेश तैयार कर लिए थे। जो संदेहास्पद प्रतीत होने पर अधीक्षिका ने पुलिस थाना मुंगवानी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जिस पर अपराध क्रं. 86/2017, अन्तर्गत धारा 420, 468, 471/34 भारतीय दण्ड विधान का अपराध पुलिस थाना मुंगवानी में दर्ज किया था। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक नवीन सोनी के अलावा अभियुक्त की ओर से महेन्द्र कौरव व बबीता चौरसिया सहयोगी अधिवक्ता रहे।

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