जिला स्तर पर बनेंगे 3 सदस्यीय न्याय बोर्ड, 3 साल के लिए होगी सदस्यों की नियुक्ति
जिला स्तर पर बनेंगे 3 सदस्यीय न्याय बोर्ड, 3 साल के लिए होगी सदस्यों की नियुक्ति
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भोपाल/ब्यरो । मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में न्याय बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। सरकार ने इसके लिए नियम भी तैयार कर लिए हैं।राज्य स्तरीय किशोर न्याय बोर्ड के प्रमुख पद पर प्रधान मजिस्ट्रेट होंगे। इनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जरिए होगी। इसमें सेवानिवृत्त जज को नियुक्त किया जा सकेगा।

बोर्ड में सेवानिवृत्त जज के साथ दो सामाजिक सेवा के निजी नागरिक भी बोर्ड के सदस्य होंगे। यह मॉडल राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक काम करेगा। इसमें प्रधान मजिस्ट्रेट की नियुक्ति 5 साल के लिए तथा सदस्यों की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। 2 साल का कार्यकाल सदस्यों के कामकाज को देखते हुए बढ़ाया जा सकेगा।

न्याय बोर्ड को अधिकार होगा, कि वह स्कूलों के निरीक्षण, आंगनवाड़ी का निरीक्षण, कार्यालयों के दौरे, बालकों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा कर सकेंगे। बोर्ड को हर स्तर पर अधिकार संपन्न बनाया जा रहा है।

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