आलोक वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उठा 36 करोड़ रिश्वत का मामला
आलोक वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उठा 36 करोड़ रिश्वत का मामला
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नई दिल्ली: देश में सभी चर्चित मामलों में से एक मामला सीबीआई से संबंधित भी चल रहा है। जानकारी के अनुसार बता दें कि कार्यभार से मुक्त किए गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। यहां बता दें कि हरियाणा में भूमि अधिग्रहण के एक मामले में किसानों के वकील जसबीर सिंह मलिक ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि उसमें जांच बंद करने के लिए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को 36 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया गया है। 

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वहीं बता दें कि अस्थाना ने यह शिकायत कैबिनेट सचिव से की थी। वहीं कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि वे इस तरह किसी को नहीं छोड़ेंगे। वहीं मलिक को संबंधित दस्तावेज दाखिल करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने मामले को जनवरी के दूसरे सप्ताह में फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है। बता दें कि यह मामला गुरुग्राम में रिहायशी और व्यवसायिक विकास के लिए 2009-2010 में अधिग्रहीत की गई 1,400 एकड़ जमीन में से हरियाणा सरकार द्वारा बाद में 1,313 एकड़ जमीन छोड़े जाने का है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर में अधिग्रहीत जमीन छोड़े जाने के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे ताकि यह पता चल सके कि जमीन छोड़ने के पीछे पैसे के लेन-देन या बिल्डरों से सांठ-गांठ तो नहीं थी और कोर्ट ने सीबीआई को जांच करके छह महीने में रिपोर्ट देने को कहा था।

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गौरतलब है कि शुक्रवार को मामला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सुनवाई पर लगा। वहीं सीबीआई की ओर से जांच पूरी करने के लिए आखिरी मौका मांगते हुए कुछ और समय देने की गुहार लगाई गई। साथ ही भूस्वामी किसानों की ओर से पेश वकील जसबीर सिंह मलिक ने सीबीआई की मांग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सीबीआई पहले भी जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांग चुकी है।


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