1 जनवरी 2022 से बदलने जा रहे हैं ये 3 नियम, रुपये-पैसों के लेनदेन पर सीधा होगा असर
1 जनवरी 2022 से बदलने जा रहे हैं ये 3 नियम, रुपये-पैसों के लेनदेन पर सीधा होगा असर
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जनवरी 2022 से कई नियम बदलने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि बैंकिंग को लेकर कई नियम बदलने जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी को वह नियम हम बताने जा रहे हैं जिससे आपको लाभ हो हानि नहीं। यह 3 बड़े बदलाव है और तीनों आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हैं। इनमें बैंक के लॉकर से लेकर म्यूचुअल फंड और एटीएम ट्रांजेक्शन से जुड़े बदलाव हैं, आइए जानते हैं।

1-पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगे लॉकर- आप सभी को बता दें कि नए साल से बैंक का लॉकर ज्यादा सुरक्षित होने जा रहा है। रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि लॉकर की सुरक्षा को लेकर बैंक पल्ला नहीं झाड़ सकते। अगर लॉकर में कोई भी गड़बड़ी या कोई घटना होती है तो बैंक इसके जिम्मेदार होंगे। इसी के साथ बैंक अगर कस्टमर के सामान की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी बनेगी। आप सभी को बता दें कि लॉकर का नया नियम जनवरी 2022 से लागू होगा। ऐसे में अगर बैंक के किसी कर्मचारी से फ्रॉड होता है, बैंक की बिल्डिंग गिरती है, आग या चोरी से नुकसान होता है, तो बैंक किसी कस्टमर के लॉकर में रखे सामान के रेंट या फीस का 100 फीसदी तक भरपाई करेगा। आपको बता दें कि नया नियम मौजूदा और पुराने डिपॉजिट लॉकर होल्डर के लिए लागू होगा। इसी के साथ अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसमें यह नियम लागू नहीं होगा। इस लिस्ट में भूकंप, बाढ़, आकाशीय बिजली, तूफान या कस्टमर की गलती से लॉकर को नुकसान शामिल है।

2-म्यूचुअल फंड सेंट्रल पर ट्रांजेक्शन- एमएफ या म्यूचुअल फंड सेंट्रल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे केफिनटेक और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (CAMS) ने मिलकर शुरू किया है। जी हाँ और यह कंपनी म्यूचुअल फंड से संबंधित सेवाएं देती है। ऐसे में सेबी के निर्देश के बाद इस साल सितंबर महीने में इसकी लॉन्चिंग की गई थी और यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन के लिए बनाया गया है। आपको यह भी बता दें कि एमएफ सेंट्रल म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन से जुड़ी सेवाएं देता है, जैसे बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस में बदलाव आदि। जी दरअसल एमएफ सेंट्रल पर ग्राहकों को नॉमिनेशन फाइल करने, इनकम डिस्ट्रिब्यूशन कैपिटल विड्रॉल में बदलाव, एमएफ फोलियो और फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट से जुड़ी डिटेल में बदलाव के लिए एमएफ सेट्रल की सेवाएं ली जाती हैं। वहीं इसका एक ऐप भी बनाया गया है जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। इस प्लेटफॉर्म पर ट्रांजेक्शन शुरू नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी में यह सेवा भी शुरू हो सकती है।

3-महंगी होगी एटीएम फीस- आप सभी को बता दें कि आने वाले साल में पहले महीने यानी जनवरी से एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा अगर आप फ्री लिमिट के बाद ट्रांजेक्शन करते हैं। जी दरअसल हर ग्राहक को 5 फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलती है जिनमें कैश निकासी, बैलेंस पूछताछ, एटीएम पिन बदलाव, मिनि स्टेटमेंट रिक्वेस्ट और उसी बैंक के एटीएम में एफडी खोलना शामिल है। वहीं मेट्रो सिटी में अन्य बैंक के एटीएम से 3 बार एटीएम की सेवा मुफ्त ले सकते हैं, जबकि गैर मेट्रो शहरों में यह संख्या 5 है। आने वाले जनवरी के महीने की पहली तारीख से अगर आप फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट के बाद एटीएम की सेवा लेते हैं तो आपको 21 प्लस जीएसटी देना होगा।

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