लॉकडाउन का मजाक उड़ा कर चुपके से बना रहा था बेकरी का समान, जानें क्या हुआ आगे
लॉकडाउन का मजाक उड़ा कर चुपके से बना रहा था बेकरी का समान, जानें क्या हुआ आगे
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इंदौर: पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है. इस स्थिति में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है. फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो की हैरान कर देने वाली है. शहर के सुदामा नगर के डी सेक्टर में बाहर से बेकरी का शटर बंद कर भीतर मजदूरों से काम कराने के मामले में नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की. बेकरी के भीतर 27 मजदूर काम करते मिले. बचाव में बेकरी मालिक का बेटा कहता रहा कि किसी ऑर्डर की डिलिवरी के लिए वह मजदूरों से काम करवा रहा था. ये मजदूर वहीं रहते हैं. बाद में एसडीएम और पुलिस अफसरों की मौजूदगी में नगर निगम अफसरों ने बेकरी का किचन सील कर दिया. मालिक के बेटे को पुलिस थाने ले गई.

वहीं जोन-14 के सीएसआई संजय वेद क्षेत्र में नियमित गश्त कर रहे थे. वे फूटी कोठी क्षेत्र में रिंग रोड की सर्विस रोड के पास 2297 सुदामा नगर डी सेक्टर स्थित पराग बेकरी के सामने से गुजरे तो बेकरी आइटम बनने की खुशबू आई. उन्होंने शंका होने पर इसकी सूचना जोन के सहायक राजस्व अधिकारी (एआरओ) अतुल रावत को दी. एआरओ मौके पर पहुंचे और बेकरी मालिक के बेटे जीतू को बाहर बुलाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि बेकरी मालिक नंदलाल रिजवानी हैं. यह भी पता चला कि मजदूर तीन दिन से लगातार काम कर रहे थे. जीतू ने बताया कि एक ऑर्डर था जिसकी डिलिवरी लेने आने वाले थे, इसीलिए मजदूरों से काम करवा रहे थे. एआरओ ने निगम के अपर आयुक्त एसके चैतन्य को जानकारी दी तो उन्होंने एसडीएम रवि सिंह, अन्नपूर्णा सीएसपी और टीआइ को मौके पर भेजा. अधिकारियों ने बेकरी का किचन एरिया सील करने के निर्देश दिए जिस पर निगम अफसरों ने किचन में ताले जड़ दिए. एआरओ ने बताया कि मालिक के बेटे को अन्नपूर्णा थाना पुलिस ले गई है.

जानकारी के लिए बता दें की पहले अधिकारी सभी 27 मजदूरों को खंडवा रोड स्थित राधास्वामी सत्संग परिसर भेजने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बेकरी मालिक का घर ही काफी बड़ा है. घर की ऊपरी दो मंजिलों पर पर्याप्त जगह है इसलिए मजदूरों को वहीं रखने का निर्णय लिया गया. एआरओ ने बताया कि सभी मजदूर बिहार के हैं जिन्हें घर के ही दो छोटे हॉल में ठहराया गया था. वहां काम के दौरान भी शारीरिक दूरी का पालन नहीं कराया जा रहा था. सीएसपी  पुनित गहलोद के अनुसार, बेकरी संचालक के विरुद्ध धारा 188 और 269 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. 

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