केवाईसी दस्तावेज़ जमा करने से चुके 21 लाख निदेशक, मंत्रालय फ्रीज़ करेगा डीआईएन नंबर
केवाईसी दस्तावेज़ जमा करने से चुके 21 लाख निदेशक, मंत्रालय फ्रीज़ करेगा डीआईएन नंबर
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नई दिल्ली: 33 लाख "सक्रिय निदेशकों" में से लगभग 21 लाख व्यक्ति, कंपनियों द्वारा बोर्ड के पदों के योग्य होने के लिए 'नो योर कस्टमर' (केवाईसी) आवश्यकता के तहत अपनी मूलभूत जानकारी पंजीकृत करने में नाकाम रहे हैं. मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉरपोरेट अफेयर्स (एमसीए) ने कंपनी के निदेशकों के लिए एक मेगा केवाईसी ड्राइव लॉन्च किया था, जिसमें उन्हें 15 सितंबर तक उन्हें अपने पासपोर्ट, पैन नंबर और संपर्क विवरण, जैसे व्यक्तिगत फोन नंबर और ईमेल पते देना था.

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बताया जा रहा है कि जानकारी पंजीकृत न कर पाने वाले व्यक्तियों पर जवाबी कार्यवाही करते हुए मंत्रालय द्वारा उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर (डीआईएन ) को फ्रीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि मंत्रालय अब डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाएगा. इससे पहले मंत्रालय ने समस्त जानकारी अपडेट करने के लिए 15 सितम्बर की डेडलाइन दे दी थी.

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गौरतलब है कि कंपनी निदेशकों को उनके आधार और पैन संख्याओं को डीआईएन के साथ जोड़ने की आवश्यकता थी, डीआईएन धारकों को एक ऐसे फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की भी आवश्यकता थी जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो. मंत्रालय ने ये कदम इसलिए उठाया था ताकि निदेशकों की नियुक्ति और उनके सम्बन्ध में होने वाली हेर-फेर पर लगाम लगाई जा सके. हालांकि, जो लोग प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं, वे 5000 रुपए का जुर्माना भरकर जानकारी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.

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