जिगिशा हत्याकांड: दो आरोपियों को हेंग टिल डेथ, एक को उम्र कैद
जिगिशा हत्याकांड: दो आरोपियों को हेंग टिल डेथ, एक को उम्र कैद
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नई दिल्ली : दिल्ली के चर्चित जिगिशा घोष हत्याकांड में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सजा की घोषणा करते हुए दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई तो दूसरी ओर इस मामले के एक अन्य दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। दरअसल रवि कपूर और अमित शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि बलजीत मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई।

उल्लखनीय है कि जिगिशा 28 वर्ष की युवती थी। जिगिशा को हेवेट एसोसिएट प्रायवेट लिमिटेड में संचालन प्रबंधक के पद पर कार्यरत थी। जीगिशा का 18 मार्च वर्ष 2009 को कार्यालय के वाहन से दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार क्षेत्र में अपहरण कर लिया गया। बाद में उसे लेकर जानकारी मिली थी कि उसका शव फरीदाबाद के सूरजकुंड से मिला।

इस मामले में पुलिस ने जांच की और आरोपियों के तौर पर अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और रवि कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और रवि कूपर तीनों को ही हत्या का दोषी करार दिया था।

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