नाबालिग लड़के के कार चलाने पर पिता पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
नाबालिग लड़के के कार चलाने पर पिता पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
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मुम्बई: नाबालिग लड़के द्वारा कार चलाने के एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम् फैसला सुनाते हुए नाबालिग के पिता पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है. जस्टिस नरेश पाटिल की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग द्वारा बिना लाइसेंस के कार चलाने तथा उसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर यह फैसला दिया है.

आपको बता दे कि 14 नवंबर 2015 को हुई इस दुर्घटना में नाबालिग का एक साथी घायल हो गया था. गंभीर रूप से घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. यह दुर्घटना लोखंडवाला में कार के सड़क डिवाइडर पर चढ़ जाने से हुई थी. जिसके बाद दोनों लड़को के परिवारों ने घटना को लेकर समझौता कर लिया था, साथ ही हाई कोर्ट में मामले की एफआइआर रद्द करने की अर्जी लगाई थी.

इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा गया है कि कार नाबालिग के पिता की थी, इसलिए वे भी इसमें दोषी है. इसी के साथ इस मामले को अलग प्रकृति का बताते हुए कार चला रहे लड़के के पिता राजेश ढोले पर 50 हजार का जुर्माना लगाया.

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