'NDA के प्रत्येक सत्र में 19 छात्राओं को मिलेगा दाखिला..', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
'NDA के प्रत्येक सत्र में 19 छात्राओं को मिलेगा दाखिला..', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) में एडमिशन के लिए महिला कैडेट्स की तादाद निर्धारित करने के अपने फैसले को न्यायसंगत कहा है. ASG ऐश्वर्या भाटी ने शीर्ष अदालत से कहा कि प्रत्येक अकादमिक सत्र में 19 छात्राओं यानी कैडेट्स को एडमिशन देने की योजना तैयार की गई है. 

भाटी ने आगे बताया कि हमने ये योजनाएं उसी समय बना ली थीं, जब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इस मामले को अगली सुनवाई के लिए मुक़र्रर किया गया था. हालांकि, हमें इस बारे में और अधिक स्टडी करने और आंकड़े जुटाने के लिए 3 माह का समय चाहिए था. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने ASG ऐश्वर्या भाटी से सवाल किया कि क्या ये 19 की तादाद इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितने क्षेत्र में उन्हें एडमिशन देंगे. 

इस पर ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वैसे तो सेना में युद्ध क्षेत्र समेत तमाम शाखाओं और कोर्स में हम महिला कैडेट्स को एडमिशन दे रहे हैं. मगर अभी नौसेना में केवल 12वीं पास लड़कों को ही दाखिला मिल रहा है. हम इसमें भी महिलाओं को दाखिला देने की संभावनाएं खोज रहे हैं. हालांकि महिलाएं SSC क्वालिफाई करने के बाद अफसर बन रही हैं.

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