कोरोना की रफ़्तार रोकने के लिए लगाई जाए 14 दिनों की लोकलाइज्ड पाबंदियां, गृह मंत्रालय की सलाह
कोरोना की रफ़्तार रोकने के लिए लगाई जाए 14 दिनों की लोकलाइज्ड पाबंदियां, गृह मंत्रालय की सलाह
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस की बेकाबू होती रफ्तार ने हर किसी की परेशानी बढ़ा दी हैं. कई राज्य सरकारें अबतक नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन या संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले भी ले चुकी हैं. लेकिन कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है, जिसमें लोकलाइज्ड पाबंदियां लगाने पर जोर देने की बात कही गई है. 

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्यों को जिला या शहर स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. यहां पर 14 दिनों की पाबंदियां लगाकर कोरोना के कहर को धीमा करने का प्रयास करना चाहिए. इस प्रकार की सख्ती कहां पर बरती जाए, इसके संबंध में भी गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है. ऐसे क्षेत्र जहां पर सकारात्मकता दर लगातार एक सप्ताह तक 10 फीसदी से ऊपर रहे. या अस्पतालों में मौजूद बेड्स 60 फीसदी से ज्यादा तक भर जाएं.

सलाह दी गई है कि ऐसे इलाकों को चिन्हित कर कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं और 14 दिनों की पाबंदियां लगाई जाएं, ये फैसला स्थानीय स्तर के अधिकारी परिस्थिति को देखकर ही लें. इस दौरान पूरे क्षेत्र में पाबंदी लगाई जाए, नाइट कर्फ्यू को लगा दिया जाए. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम पर पाबंदी हो. 

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