पंजाब: कैदियों की पैरोल संबंधी नई अधिसूचना जारी
पंजाब: कैदियों की पैरोल संबंधी नई अधिसूचना जारी
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पटियाला। पंजाब के केदियो के लिए राज्य के जेल मंत्री सोहन सिंह ठंडल ने उनके चेहरे पर मुस्कान लाई है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार ने कैदियों की पैरोल संबंधी अवधि पर एक नई अधिसूचना जारी की है. यहाँ की जेलों में 154 वर्षो के लंबे अंतराल के बाद बदलाव किया गया है. सरकार ने सभी कैदियों की पैरोल संबंधी नई अधिसूचना जारी कर कहा है की अब सभी कैदियों को एक समान 42 दिनों की पेरोल का प्रावधान रखा है. महिला कैदियों की पैरोल संबंधी नई अधिसूचना में अब पूर्व के नियमो में गर्भवती महिला कैदियों को बच्चे को जन्म देने के लिए 42 दिन की पैरोल दी जाती थी. परन्तु अब इस नई अधिसूचना में पेरोल की अवधि को बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है.

तथा जो कैदी किसान है जो की खेती करते है व जो खेती नही करते है इन कैदियों की पेरोल को अब एक समान 42 दिन कर दी गई है. इसके साथ ही गर्भवती महिला कैदियों को बच्चे के जन्म से दो माह पहले व दो माह बाद तक की पेरोल मिल सकेगी. गर्भवती महिला का पति भी अगर जेल में है तो उसे भी गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए 42 दिन की आपात मेडिकल पैरोल मिल सकेगी.

मृत्यु के मामले में आपात पैरोल 15 दिन के लिए दी जाएगी. पंजाब राज्य के जेल मंत्री ने कहा की हमे बहुत समय से पेरोल की समय सीमा बढ़ाने की मांग जेल में बंद कैदी करते आ रहे थे. इस आदेश के बाद कैदियों में हर्षोल्लास है.    

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