Apr 13 2016 12:21 PM
नई दिल्ली : अब अगर कोई सेलिब्रेटी भ्रामक विज्ञापन में काम करता हो तो इसके लिए उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है. और साथ ही 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की है और इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में शामिल किए जाने की तैयारी है.
अगर ये प्रस्तावित सिफारिशें कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में शामिल कर ली गईं तो ब्रैंड एंबेसेडर्स को कोई भी कॉन्ट्रेक्ट साइन करने से पहले काफी सावधन रहना होगा. इन सिफारिशों को जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समिति ने पहले से प्रस्तावित 3 साल की सजा को बढ़ाकर 5 साल करने और जुर्माने में भी भारी वृद्धि करने की सिफारिश की है.
तेलुगू देशम पार्टी के सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी की अध्यक्षता में बनी इस समिति द्वारा की गई इन सिफारिशें का मकसद भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाना है.
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