नई दिल्ली : जिन महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण होता है, उनके लिए केंद्र सरकार एक नई योजना लाने जा रही है. खबर है कि सरकार जल्द ही एक नियम लाने वाली है, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर यौन शोषण की शिकायत करने वाली महिला को 90 दिन की पेड लीव मिलेगी, यानी महिला को 90 दिन की पूरी सैलरी मिलेगी. यह छुट्टियां महिला के खाते की छुट्टियों से नहीं काटी जाएंगी. यह लीव मामले की जांच चलने तक भी मिल सकती है.
बता दे कि सरकार का इस नियम के पीछे उद्देश्य जाँच के दौरान महिलाओं को मिलने वाली धमकियों को रोकना है. गौरतलब है कि अक्सर कई महिलाओं की शिकायत होती है कि जाँच के दौरान धमकियां मिल रही हैं. हालाँकि इस नियम में यह प्रावधान भी रखा गया है कि ये लीव आंतरिक कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही दी जाएगी.
बता दे कि दिसंबर 2016 में एक नियम लागू कर सरकार ने कहा था कि अगर कार्यस्थल किसी महिला का यौन शोषण होता है तो महिला के शिकायत करने के 30 दिन के भीतर शिकायत की जांच हो जानी चाहिए और किसी भी स्थिति में ये जांच 90 दिन के भीतर पूरी हो जानी चाहिए.
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