कालेधन को वापस लाने के लिए अनुपालन खिड़की कारगर नहीं
कालेधन को वापस लाने के लिए अनुपालन खिड़की कारगर नहीं
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नई दिल्ली : एक बार फिर कालाधन के मामले में कई सारी जानकारियां सामने आई हैं। संसद के मानसून सत्र से पहले इस तरह की बातें सामने आने और आईपीएल ललित मोदी गेट कांड होने से इस बात की संभावना जताई जा रही है कि फिर से मानूसन सत्र कालेधन को लेकर हंगामाखेज हो सकता है। इसी मामले पर करीब 1 वर्ष पूर्व भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को संसद में घेरने का प्रयास किया था हालांकि इस बार यह जानकारी सामने आ रही है कि विदेशों में धन रखने वालों को कालाधन कानून के तहत एक बार के लिए उपलब्ध करवाई गई अनुपालन खिड़की राजस्व जुटाने की कोशिश नहीं कही जा सकती है।

दरअसल इससे देश के लिए राजस्व इकट्ठे करने के सारे प्रयास पूरे नहीं होते। हाल ही में राजस्व सचिव ने इस बारे में जानकारी सार्वजनिक की है। इस दौरान कहा गया है कि विदेशों में अघोषित संपत्तियों की बात की जाए तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी संपत्तियां विदेशों में है और अघोषित है। ऐसे में इनके द्वारा इस तरह की आय पर टैक्स तो बचाया ही जाता है वहीं इसे असंगत तरीके से भी रखा जाता है। जिससे सरकार को पूरा राजस्व प्राप्त नहीं होता। इस संदर्भ में अनुपालन खिड़की को पूरा उपाय नहीं माना जा सकता है। मामले में कहा जा रहा है कि अनुपालन खिड़की के तहत आवश्यकता महसूस होती है तो ही सरकार स्पष्टीकरण जारी करती है। ऐसे में कालाधन बाहर निकालने के पूरे प्रयास सफल नहीं हो पाते।

इस मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नियम है कि यदि किसी के पास भी विदेशों में अघोषित संपत्ति हो तो उसे वह 90 दिन में निर्धारित प्रारूप में भरकर घोषणा कर सकता है। ऐसा  न करने पर या 30 सितंबर की अवधि तक जानकारी न देने पर उसे करीब 60 प्रतिशत की दर से जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इसके बाद 120 प्रतिशत के साथ जेल की सजा दिए जाने की बात नियमों में की गई है। 

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