लखनऊ: बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले की मेरिट को लेकर जारी सुनवाई आज यानी बुधवार को पूरी हो गई है। अब 12 सितंबर को कोर्ट इस मामले पर फैसला देगी। उस दिन इस बात का फैसला हो जाएगा कि मामले में आगे सुनवाई होगी या नहीं। बता दें कि, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में मामले की मेरिट पर हुई सुनवाई में हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गईं।
बता दें कि गत वर्ष सिविल जज (सीनियर डिविजन) की कोर्ट में शृंगार गौरी के दर्शन-पूजन व ज्ञानवापी को सौंपने सम्बंधी मांग को लेकर वादी राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने गुहार लगाई थी। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने प्रार्थनापत्र देते हुए वाद की पोषणीयता पर सवाल खड़े किए थे। कोर्ट ने प्रतिवादी की अर्जी को दरकिनार करते हुए वादी की मांग पर सुनवाई की। इसके बाद ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ और रिपोर्ट कोर्ट में जमा हुई। इसके बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मुस्लिम पक्ष की विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
26 मई से शुरू हुई सुनवाई में चार तिथि पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 07 नियम 11 (मेरिट) के तहत मामले को खारिज करके लिए बहस की गई। इसके बाद हिन्दू पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन व अन्य ने पक्ष रखा।
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