होटल में मिनरल वाॅटर महंगा मिलने पर होगी कार्रवाई
होटल में मिनरल वाॅटर महंगा मिलने पर होगी कार्रवाई
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नईदिल्ली। सरकार अब मिनरल वाॅटर की बोतल को तय दाम पर ही बेचने पर जोर दे रही है। इस मामले में सरकार ने कहा है कि, यदि होटल संचालक या रेस्टोरेंट संचालक तय दाम से अधिक कीमत पर मिनरल वाॅटर की बोतल बेचेंगे तो फिर, उन्हें सजा दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में यह बात कही गई। इस मामले में सरकार ने कहा कि, यह सभी ग्राहकों के हित के विरूद्ध है।

यदि एमआरपी से अधिक, कीमत पर मिनरल वाॅटर बेचा जाता है तो यह गलत है। ऐसे में टैक्स की चोरी भी की जाती है। यदि ऐसा होता है और संबंधित कारोबारी पकड़ा जाता है तो फिर, उस पर 25 हजार रूपए का जुर्माना आरोपित किया जाता है। यदि कोई भी दूसरी बार, ऐसा करता है तो उस पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

इसके बाद भी यदि तय कीमत से अधिक पर मिनरल वाॅटर बेचा गया या उपलब्ध करवाया गया तो फिर, लोगों को 1 लाख रूपए का जुर्माना देना होगा। इस मामले में फेडरेशन आॅफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन आॅफ इंडिया ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।

इस मामले में वर्ष 2015 में उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच के निर्णय को मिसाल के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। जिसमें यह कहा गया था कि, मिनरल वाॅटर को तय कीमत से अधिक कीमत पर बेचे जाने पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि न्यायालय ने कहा था कि, यदि होटल व रेस्टोरेंट अपने कस्टमर को एसी, अच्छा माहौल व अन्य सुविधाऐं उपलब्ध करवाते हैं तो ऐसा किया जा सकता है।

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