भारतीय रेलवे ने बदले अपने नियम, टिकट खो जाने पर अब नहीं होगी कोई परेशानी
भारतीय रेलवे ने बदले अपने नियम, टिकट खो जाने पर अब नहीं होगी कोई परेशानी
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कंफर्म टिकट के लिए हम कई समय पूर्व टिकट बुक करा लेते है, जिससे बाद में मारामारी ना करनी पड़े। ज्यादातर हम अपनी यात्रा के लिए माहों पहले ही टिकट बुक कर देते हैं। मगर एक छोटी से भूल से आपकी सुखद यात्रा के साथ-साथ माहों पूर्व टिकट बुक करने की मेहनत को बेकार कर देती है। आज हम आपको बताएंगे की आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यदि अपने ई टिकट लिया है अथवा आरक्षण काउंटर टिकट ली है तो आप टिकट के साथ साथ आईडी प्रूफ रखना न भूलें। यदि आप यात्रा के चलते अपना आईडी प्रूफ भूल गए है तो आप रेल में बगैर टिकट यात्रा करते हुए माने जाएंगे।

बर्थ खोने का सताता है डर तो क्या करें:-
आपको माहों पूर्व बुक किए गए बर्थ को अगर खोने का भय सताता है तो चलिए हम आपकी चिंता को थोड़ा कम कर देते हैं। यदि आप ट्रेन में यात्रा करने के चलते अपना आईडी प्रूफ भूल गए है तो रेलवे ने इसके लिए भी पालिसी बनाई है। बता दें कि रेलवे के नियमानुसार यदि आप अपना आईडी भूल गए तो आप बेटिकट तो माने जाएंगे मगर आपको रेलवे ने हक़ दिया है कि उक्त यात्रा का किराया जुर्माना के साथ चल टिकट निरीक्षक (टीटीई) को देकर उसी बर्थ पर आप यात्रा कर सकते है।

टीटीई आपका जुर्माने की रसीद काटने के पश्चात् आपके द्वारा माहों पहले बुक किया गया बर्थ एलॉट कर देगा। ये तो हुई आईडी प्रूफ भूल जाने के पश्चात् के नियम। वही अब हम आपको बताते है कि यदि यात्रा से पूर्व आपने आरक्षण काउंटर से लिए गए टिकट को खो दिया है तो आपको फिक्र करने की आवश्यकता नही है। रेलवे ने इसके लिए भी नियम बनाए है। यदि आपके यात्रा करने से पहले टिकट खो गया है तो आप ट्रेन का चार्ट बनने से पहले एक लिखित आवेदन मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को देकर स्लीपर क्लास के लिए 50 रुपए एसी कैटेगरी के लिए 100 रुपए अदा कर डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते है।

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