क्या है वह जमीन घोटाला? जिसमें झारखंड CM हेमंत सोरेन से ED ने की पूछताछ
क्या है वह जमीन घोटाला? जिसमें झारखंड CM हेमंत सोरेन से ED ने की पूछताछ
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रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने कथित भूमि घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को रांची में उनके आधिकारिक आवास पर पूछताछ शुरू की। एजेंसी के आठवें समन का जवाब देते हुए सोरेन ने अपने आवास पर पूछताछ करने का अनुरोध किया था। ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत कथित भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले की जांच कर रही है। जांच झारखंड में भूमि स्वामित्व के अवैध परिवर्तन से जुड़े एक रैकेट के इर्द-गिर्द घूमती है।

जांच रांची में सैन्य नियंत्रण वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री पर केंद्रित है। ईडी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदीप बागची, बिष्णु कुमार अग्रवाल और भानु प्रताप प्रसाद सहित व्यक्तियों के खिलाफ झारखंड पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। कथित तौर पर, एक माफिया रैकेट ने झारखंड में अवैध रूप से भूमि स्वामित्व हस्तांतरित किया, जिसमें रांची और कोलकाता में विरासत रिकॉर्ड की जालसाजी शामिल थी। भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को भू-माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड तैयार करने में भी फंसाया गया था।

इस मामले में अब तक राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. प्रसाद के आवास पर छापेमारी के दौरान ईडी ने उनके मोबाइल फोन से सरकारी दस्तावेज और संदिग्ध सामग्री जब्त की। ईडी 40 से अधिक खोजों और पांच सर्वेक्षणों के माध्यम से मामले से संबंधित दस्तावेजों और सूचनाओं की जांच कर रही है। सितंबर 2023 में ईडी द्वारा रांची में 161.64 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई थी, कुल कुर्क संपत्ति का मूल्य 236 करोड़ रुपये था। इस मामले के अलावा, ईडी ने इससे पहले नवंबर 2022 में एक कथित अवैध खनन मामले में भी हेमंत सोरेन से करीब साढ़े नौ घंटे तक पूछताछ की थी. मुख्यमंत्री पर खनन मंत्री के पोर्टफोलियो की देखरेख करते हुए खुद को खनन पट्टा अनुबंध आवंटित करने से संबंधित आरोप हैं।

ईडी के आठ समन का सामना करने के बावजूद, सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट और झारखंड उच्च न्यायालय दोनों से राहत मांगी थी, यह दावा करते हुए कि समन अनुचित थे। हालाँकि, दोनों अदालतों ने उनकी याचिकाएँ खारिज कर दीं।

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