वोडाफोन को 2,000 करोड़ जमा कराने के निर्देश
वोडाफोन को 2,000 करोड़ जमा कराने के निर्देश
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नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च न्यायप्रणालिका तंत्र सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन इंडिया को टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पास दो हजार करोड़ रुपये जमा कराने के अपनी और से निर्देश दिए है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके द्वारा टेलीकॉम कंपनी के ग्रुप की छह यूनिट्स को मिलाने का 3 साल से अधूरी लटकी योजना के लिए रास्ता खुल गया है.

इस आदेश के बाद वोडाफोन इंडिया के प्रस्तावित आईपीओ में भी तेजी आ सकती है. जस्टिस जे एस खेहर और आर भानुमति की बेंच ने कहा कि कंपनी मर्जर से सर्वप्रथम पहले यह राशि जमा कराए। वोडाफोन से राशि की मांग के तहत कई मामले लोअर कोर्ट्स में चल रहे है.

इस बाबत देश की सर्वोच्च न्यायप्रणालिका तंत्र सुप्रीम कोर्ट ने कहा की उन मामलों में फैसले के आधार पर कंपनी की आखिरी देनदारी तय होगी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कंपनी से कई मर्जर, वन टाइम स्पेक्ट्रम फीस, एयरवेव यूसेज चार्ज और नए मर्जर एंड एक्विजिशंस रूल्स के तहत मार्केट लिंक्ड प्राइस के तौर पर 6,930 करोड़ रुपये की मांग की है।

इस मामले में कंपनी ने इसे टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। जिसके बाद टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्रिब्यूनल ने वोडाफोन इंडिया के हक में अपना फैसला सुनाया था. 

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