चंडीगढ़ : मुक्केबाज विजेंदर सिंह के प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन करने के अनुबंध को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुचित करार दिया है. हाईकोर्ट का कहना है कि यह अनुबंध प्रदेश सरकार की खेल नीति के विरुद्ध है. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मुक्केबाज विजेंदर सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है. उनके प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन करने के बाद प्रदेश सरकार ने भी उन्हें सचेत किया है.
मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने आईओएस स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट के माध्यम से क्वींस बैरी प्रमोशन्स के साथ बहुवर्षीय प्रमोशनल अनुबंध किया जिसके अंतर्गत वे अपने पहले वर्ष में कम से कम छह मुकाबले लड़ने वाले थे. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद हरियाणा पुलिस में डीएसपी विजेंदर के प्रो बॉक्सिंग में जाने से उनकी नौकरी पर खतरे के बादल मंडरा सकते है.
हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने भी इसका इशारा किया है. सूत्रों की मानें तो विजेंदर विदाउट पे डिपार्टमेंट से स्वीकृति लेकर जाने वाले थे. वर्ष 2008 के बीजिंग ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतकर विजेंद्र सिंह ने इतिहास रच दिया था.