पत्नी को मत डराओ, दम है तो कश्मीर चले जाओं
पत्नी को मत डराओ, दम है तो कश्मीर चले जाओं
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अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने एक ऐसे व्यक्ति को नसीहत दी है, जो अपनी पत्नी के साथ हर दिन मारपीट कर तलवार से काट डालने की धमकी दिया करता था। कोर्ट ने उससे यह कहा है कि जो महिला अपने परिवार को छोड़कर तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने के लिये आ गई हो, उसे तुम्हें डराने या मारने का अधिकार नहीं है। यदि तुम्हारे पास ताकत है तो कश्मीर क्यों नहीं चले जाते।

बताया गया है कि वनराज सिंह राणा नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका पेश कर यह कहा था कि उसके खिलाफ पुलिस मामला रद्द किया जाये। राणा के खिलाफ उसकी पत्नी ने मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। लेकिन कोर्ट ने उल्टे राणा को ही सबक दे दिया।

न्यायाधीश सोनिया गोकानी ने राणा से कहा कि कश्मीर के हालात इन दिनों ठीक नहीं है, यदि तुम्हें अपनी ताकत ही दिखानी है तो कश्मीर में क्यों नहीं चले जाते। न्यायाधीश ने राणा से यह भी कहा है कि वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट न करें। हालांकि कोर्ट की नसीहत के बाद वनराज सिंह राणा ने माफी मांगते हुये यह कहा है कि वह अपनी पत्नी को कभी भी परेशान नहीं करेगा।

युवती से चलती ट्रेन में मारपीट के आरोप में...

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