आज से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर विराम
आज से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर विराम
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नई दिल्ली : पिछले कई दिनों से गरमाया उत्तराखंड में लगाया गया राष्ट्रपति शासन आज से खत्म होने जा रहा है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 27 अप्रैल तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन बना रहेगा।

शीर्ष अदालत ने देहरादून हाइ कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति शासन हटाने तक के फैसले पर आज तक के लिए रोक लगाई थी और हाइ कोर्ट को लिखित आदेश देने निर्देश दिए थे। आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड विधानसभा के बागी नेताओं के संबंध में भी सुनवाई होगी।

सर्वोच्च अदालत ने सीएम हरीश रावत और स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया है। पिछले दो दिनों से शुरु हुए संसद के सत्र में भी उत्तराखंड का मुद्दा ही छाया रहा। केंद्र की भूमिका पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए वित मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, वैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ।

सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि उत्तराखंड में लगाए गए राष्ट्रपति शासन में केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। जेटली ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने अल्पमत को बहुमत में बदल डाला।

इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जेटली ने यह भी कहा कि इस मामले में चर्चा होगी लेकिन तब होगी जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का मामला सदन के सामने आएगा।

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