देहरादून:  कर्मचारी प्रमोशन पर रोक हटाने पर बढ़ा विवाद, सुप्रीम कोर्ट में जल्द होगी सुनवाई
देहरादून: कर्मचारी प्रमोशन पर रोक हटाने पर बढ़ा विवाद, सुप्रीम कोर्ट में जल्द होगी सुनवाई
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देहरादून: काफी समय से प्रदेश सरकार के विभागों में पदोन्नतियों पर रोक हटाने और रोक बरकरार रखने को लेकर विरोध और विवाद तेज हो गया है. वही दोनों संगठन प्रमोशन को लेकर तीखे तेवर दिखा रहे हैं. वही एक तरफ उत्तराखंड जनरल ओबीसी इम्पलाइज एसोसिएशन तत्काल रोक हटाने की मांग कर रही है तो दूसरी ओर उत्तराखंड एससी एसटी इम्पलाइज फेडरेशन तब तक कोई डीपीसी न करने की मांग कर रही है जब तक न्यायालय से अंतिम फैसला नहीं मिलता है. 

विभागों में पदोन्नति पर से तत्काल रोक हटाए सरकार : एसोसिएशन से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड जनरल ओबीसी इम्पलाइज एसोसिएशन ने सभी विभागों में पदोन्नतियों पर लगाई गई रोक को तत्काल हटाने की मांग की है. इस मांग को लेकर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को प्रदेश सचिवालय में अपर मुख्य सचिव (कार्मिक एवं सतर्कता) राधा रतूड़ी से मिला और उनसे अनुरोध किया कि वे पदोन्नतियों में लगी रोक हटाने के निर्देश जारी करना चाहिए. 

मामला न्यायालय में, रोक नहीं हटा सकती सरकार फेडरेशन: सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड एससी एसटी इम्पलाइज फेडरेशन ने प्रमोशन पर लगी रोक हटाने पर कड़ा विरोध करने की चेतावनी दी है. फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष करम राम ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जब तक न्यायालय से कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता है, तब तक प्रदेश सरकार प्रमोशन पर लगी रोक नहीं हटा पाएंगे.  

सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल: वही यह भी कहा जा रहा है प्रदेश सरकार ने ज्ञानचंद बनाम उत्तराखंड व अन्य के मामले में 15 नवंबर 2019 को पारित आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है. सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार की स्टैंडिंग काउंसिल वंशजा शुल्का ने बताया कि मंगलवार को ही एसएलपी फाइल कर दी गई थी. अब गुरूवार को प्रयास करेंगी कि 25 नवंबर 2019 को लगाए जाने चाहिए.

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