36 साल पहले हुए बलात्कार के मामले में अब आया फैसला, पति-पत्नी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

36 साल पहले हुए बलात्कार के मामले में अब आया फैसला, पति-पत्नी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए बलात्कार के मामले में 36 वर्ष बाद फैसला आया है। आरोपी ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इसमें आरोपी की पत्‍नी ने भी उसका साथ दिया था। कोर्ट ने अब पति और पत्‍नी दोनों को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वसूले गए जुर्माने से 35 हजार रुपए पीड़िता को प्रदान किए जाएंगे।

ADJ योगेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हरजेंदरनगर के रामभरोसे शुक्ल उर्फ गुड्डू और उसकी पत्नी हीरादेवी को सजा सुनाई। ADGC विवेक शुक्ला के अनुसार, 15 वर्ष की किशोरी हरजेंदरनगर में बुआ के घर में रहती थी। 1986 में बलात्कार किया था। किशोरी ने पुलिस को बयान दिया था कि रामभरोसे ने उसे अपने कमरे में ले जाकर रेप किया। रामभरोसे की पत्नी हीरा मौजूद थी और उसने अपने पति की मदद करते हुए बाहर से कुंडी लगा दी थी।

कई बार पत्नी की मर्जी से रामभरोसे ने पीड़िता का बलात्कार किया। गर्भ ठहरने पर रामभरोसे ने किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी। पिता ने चकेरी थाने में रामभरोसे, पत्नी हीरा देवी, राधेश्याम व पत्नी कुसमा व रमाकांत व उसकी पत्नी मालती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

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