दिखावा पड़ेगा भारी, अब हर्ष फायरिंग करने वालों को मिलेगी सजा
दिखावा पड़ेगा भारी, अब हर्ष फायरिंग करने वालों को मिलेगी सजा
Share:

लखनऊ: हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने के लिए शासन गंभीर रुख अपना रही है। जी दरअसल सरकार ने आयुध अधिनियम 2019 का पालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने इस बार से हर्ष फायरिंग पर बड़ी सख्ती की तैयारी की है। जी दरअसल आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 के नए प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब किसी पर हर्ष फायरिंग का केस दर्ज हुआ तो नए प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी। जी हाँ और इसके तहत अब दो वर्ष की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना होने का प्रावधान है।

MCD चुनाव से बाहर हुए 1085 उम्मीदवार, दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने रद्द किए नामांकन

हालांकि आप सभी जानते ही होंगे पुलिस हर्ष फायरिंग की घटनाओं को लेकर पहले से ही सख्त है। जी हाँ और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल दर साल हर्ष फायरिंग की घटनाओं में कमी आ रही है। केवल यही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी हर्ष फायरिंग करने वालों पर नजर रखी जा रही है। जी हाँ और इसमें दिखावा करने वाले सोगों के सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग की वीडियो के आधार पर भी केस दर्ज किए जा रही हैं।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन ने आयुध अधिनियम 2019 का पालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया है। इसी को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्ती और सक्रियता दोनों बढ़ा दी है। इसी के साथ थानेदारों और चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर्ष फायरिंग की घटना यदि होती है तो आरोपित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके गन लाइसेंस निरस्त कराए जाएं। केवल यही नहीं बल्कि उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। शासन के इस निर्देश पर पुलिस-प्रशासन ने इस मामले को लेकर नजर रखनी शुरू कर दी है।

'उसे केवल मौत की सजा हो', आफताब के कबूलनामे पर बोले श्रद्धा के पिता

सड़क पर गौ-तस्करों ने मचाया तांडव, चलती गाड़ी से गायों को फेंका

'राजीव की हत्या पर खूब रोई थी', जेल से बाहर आकर बोलीं नलिनी

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -