YSR आरोग्यश्री के तहत इस मानदंड को पूरा नहीं करने पर अस्पतालों पर लगेगा 1.25 रुपये का जुर्माना
YSR आरोग्यश्री के तहत इस मानदंड को पूरा नहीं करने पर अस्पतालों पर लगेगा 1.25 रुपये का जुर्माना
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बुधवार को अस्पतालों को जारी एक नई गाइडलाइन में कहा गया है कि वासडीआर आरोग्यसरी नेटवर्क अस्पतालों पर 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों को 50 प्रतिशत बेड आवंटित नहीं किए गए थे। बता दें कि जिलाधिकारी विवेक यादव ने बुधवार को यह गाइडलाइन जारी की थी। उन्होंने बताया कि 25 अस्पतालों पर दो लाख रुपये, 12 अस्पतालों पर पांच लाख रुपये, 15 अस्पतालों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

उन्होंने एक बयान में बताया कि उन्होंने आरोग्य मित्रों को निर्देश दिए कि वे कोरोना से पीड़ित मरीजों का पंजीकरण करें, जो अस्पताल में आते हैं, आरोग्यश्री योजना के तहत और कोरोना संक्रमित रोगियों को सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन गरीब मरीजों के पास आरोग्य कार्ड नहीं है, वे देखें कि इलाज मुफ्त में सीएमसीओ के पत्र पर दिया जाएगा।

हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई भी अस्पताल आरोग्यसरी मरीज से पैसे वसूलता है या इलाज रद करता है तो वे अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।

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