Mar 12 2016 09:33 AM
नई दिल्ली : हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा यह बात एक संकेत के रूप में सामने आई है कि निर्माण की तय समयसीमा को पार कर चुके प्रोजेक्ट्स को भी जल्द ही रियल एस्टेट बिल के दायरे में लाया जा सकता है. इस मामले में जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू का यह बयान सामने आया है कि विधेयक के कानूनी रूप में लाने के बाद से और इसे अधिसूचित किए जाने के बाद निर्माणाधीन परियोजनाओं को इसके दायरे में लाया जाना है.
गौरतलब है कि राज्यसभा की शुरुआत के एक दिन पहले ही रियल एस्टेट विकास एवं नियमन विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई थी. मामले में यह जानकारी दे दे कि नायडू ने बताया है कि जब हम नए रियल एस्टेट कानून के नियमों को अंतिम रूप देंगे, तब उसमें इस बात का विस्तार से उल्लेख किया जायेगा.
कई बिल्डर और डेवलपरों को सरकारी प्राधिकरणों के इस बिल से नाराजगी देखने को मिली है. मामले में डेवलपरों का यह बयान सामने आया है कि प्रोजेक्ट से जुडी हुई चीजो के लिए मंजूरी प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लग जाता है.
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