जम्मू : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक अदालत ने उधमपुर में पांच अगस्त को हुए आतंकवादी हमले के संबंध में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी व पांच अन्य की न्यायिक हिरासत अवधि मंगलवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, एनआईए की अदालत ने पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मुहम्मद नावेद व उसके पांच सहयोगियों की हिरासत अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी।
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी नागरिक व लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी नावेद व नोमान ने जम्मू एवं कश्मीर के उधमपुर जिले में पांच अगस्त को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की एक बस पर हमला कर दिया था, जिसमें दो जवान शहीद हो गए थे, जबकि 11 अन्य घायल हो गए थे।
सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ के दौरान नोमान घटनास्थल पर ही मारा गया था, जबकि नावेद भागकर पास के एक गांव में छिप गया था, जिसे बाद में ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। हिरासत में नावेद से पूछताछ के बाद पांच कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने हमले में दोनों आतंकवादियों का साथ दिया था। पांचों लोगों ने दोनों आतंकवादियों व उनके हथियारों को फल से लदे एक ट्रक से कश्मीर के कुलगाम जिले से जम्मू के उधमपुर तक पहुंचाने में मदद की थी।